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यूपीः निजी स्कूल न एक साथ पूरी फ़ीस ले सकेंगे, न बीच में फ़ीस बढ़ा सकेंगे
December 9, 2017
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उत्तर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए अहम प्रावधान लाने जा रही है.
अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द लागू किए जाने वाले नये नियम के तहत कोई भी स्कूल पूरे साल की फ़ीस एक साथ नहीं ले सकेगा. यही नहीं बीच सत्र में भी फ़ीस नहीं बढ़ायी जा सकेगी.
सरकार स्कूलों के विकास शुल्क को भी निर्धारित करने जा रही है.
अब कोई भी निजी स्कूल कुल फ़ीस के 15 फ़ीसदी से अधिक विकास शुल्क नहीं लगा सकेगा.
नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया जा रहा है.
प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को प्रस्तावित विधेयक का मसौदा जारी किया है.
सरकार ने इस पर 22 दिसंबर तक आपत्तियां व सुझाव भी मांगे हैं.
सरकार के नए क़ानून के दायरे में वो सब स्कूल आएंगे जो सालाना बीस हज़ार रुपए से अधिक फीस वसूल करते हैं.
इसके अलावा मदरसे व अल्पसंख्यक संस्थान भी नए क़ानून के दायरे में होंगे.
आपत्तियां व सुझाव प्राप्त होने के बाद सरकार क़ानून का अंतिम मसौदा तैयार कर सदन में पेश करेगी.
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