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गौरक्षा के नाम पर हत्या, भाजपा नेता समेत 11 को उम्रक़ैद
March 21, 2018
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झारखंड में गौरक्षा के नाम पर हत्या के मामले में एक स्थानीय अदालत ने 11 कथित गौरक्षकों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है.
झारखंड के रामगढ़ में बीते साल जून में अलीमुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की गाय का मांस ले जाने के नाम पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.
रामगढ़ की फ़ास्ट ट्रैक अदालत ने इन अभियुक्तों को 16 मार्च को दोषी क़रार दिया था.
जिन अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई है उनमें भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता नित्यानंद मेहतो भी शामिल हैं.
इसके अलावा दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा और संतोष सिंह भी शामिल हैं.
अदालत के फ़ैसले के मद्देनज़र स्थानीय प्रशासन ने रामगढ़ अदालत में सुरक्षा के इंतेज़ाम किए थे.
ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने इन सभी अभियुक्तों को दोषी क़रार दिया है.
भारत में गौरक्षा के नाम पर हत्या का ये पहला मामला है जिसमें किसी अभियुक्त को सज़ा सुनाई गई है.
मारे गए अलीमुद्दीन के परिवार ने फ़ैसले के बाद संतुष्टि ज़ाहिर करते हुए स्थानीय मीडिया से कहा है कि आख़िरकार उन्हें इंसाफ़ मिल ही गया.
पुलिस ने इस मामले में कुल 12 लोगों को अभियुक्त बनाया था जिनमें से एक नाबालिग है और उसकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हो रही है.
पुलिस ने इस मामले में 1 सितंबर 2017 को चार्जशीट दाख़िल कर दी थी. मामले में 19 गवाह अदालत में पेश हुए हैं.
दूसरी ओर बचाव पक्ष ने कहा है कि वो ऊपरी अदालत में फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे.
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