
ख़बरें
आरबीआई ने लगायी इस बैंक से पैसे निकालने पर रोक
Image Credits: India Tv News
September 24, 2019
SHARES
पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (PMC Bank) के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक पर छह महीने के लिए लेन देन पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया है. आरबीआई द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि बेंक कस्टमर रोजाना सिर्फ 1000 रुपये ही बैंक से निकाल सकेंगे. ऐसा 6 माह तक जारी रहेगा. हालांकि PMC बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा.
पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक की ओर से ये मैसेज ग्राहकों को भेजा गया है. साथ ही, आरबीआई ने भी अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC बैंक पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है. इसके बाद से ग्राहकों में हंगामा मचा है.
बैंक का लाइसेंस नहीं होगा रद्द
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बैंक पर छह महीने के लिए लेन देन पर नियंत्रण लगाया गया है, लेकिन बैंक का लाइसेंस नहीं रद्द किया गया है. आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक बैंकिंग रेग्युलेशन की धारा 35 A के सब सेक्शन 1 के तहत बैंक पर नए लोन जारी करने और बिजनेस को लेकर पूरी तरह से रोक लगा दी है. बैंक आरबीआई की लिखित मंजूरी के बिना कोई नया कर्ज नहीं दे सकता है. बैंक कोई निवेश भी नहीं कर सकता.
संपत्ति की बिक्री पर भी रोक
साथ ही बैंक किसी भी रूप में न तो किसी राशि का भुगतान कर सकता है और न ही भुगतान करने की सहमति दे सकता है. इसके अलावा बैंक निर्देश के दायरे में किसी संपत्ति की बिक्री भी नहीं कर सकता है. बैंक अगले आदेश तक नियंत्रण के दायरे में रहकर बैंकिंग कारोबार करता रहेगा.
अपने विचारों को साझा करें