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झारखंड में मात्र पंद्रह रूपये में पतंजलि को दी गयी 15 एकड़ ज़मीन, कोर्ट ने भेजा नोटिस
November 22, 2019
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झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जमीन के एक मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. छोटानागपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
प्राचार्य ने अपनी याचिका में कहा है कि कॉलेज के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 2.5 एकड़ जमीन की मांग की गयी थी. लेकिन सरकार ने कॉलेज के पास की लगभग 15 एकड़ जमीन पतंजलि को दे दी और उसे कोई भूमि नहीं दी. सुनवाई के दौरान लॉ कॉलेज ने अदालत को बताया कि उसी के आदेश पर 2003 में कॉलेज को चार एकड़ जमीन दी गयी थी.
इसके लिए सरकार को साठ लाख रुपये दिये गये थे. लेकिन अब कॉलेज के विस्तार के लिए 2.5 एकड़ और जमीन की जरूरत थी जो उसे नहीं दी गयी. जबकि, कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन मात्र 15 रुपये में पतंजलि को दे दी गयी है, जो कॉलेज के साथ नाइंसाफी है.
अपने जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि यह नीतिगत मामला है. इसके बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनना जरूरी है, इसलिए पतंजलि को नोटिस जारी कर उसका पक्ष पूछा गया है.
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