
सचेत
केंद्र सरकार नौकरी जाने पर भी दो साल तक आपको पैसे देगी, जानिये कैसे और किसको ?
Image Credits: Twitter/ESIC
November 26, 2019
SHARES
नौकरी का जाने का डर हम सभी को हर वक़्त सताता है खास कर के हम अगर प्राइवेट नौकरी में है. नौकरी जाने के बाद लोगों के पास पैसे की किल्लत हो जाती है. हालांकि एक ऐसी योजना भी है जिसके तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बेरोजगार हो चुके लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डालेगी.
पिछले साल केंद्र सरकार ने “अटल बीमित व्यक्ति कल्याण” नाम से एक योजना को मंजूरी दी थी. अगर किसी वजह से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की नौकरी छूट जाती है तो केंद्र सरकार इस योजना के तहत आपको 24 महीने तक पैसे देगी.
इस बात की पुष्टि करते हुए ESIC ने भी ट्वीट किया है. ESIC ने ट्वीट कर बताया कि रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है. ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है.
रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है,ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या
गैर – रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है। pic.twitter.com/v7ZnCvIHc7— ESIC (@esichq) November 22, 2019
आवेदन कैसे करना है ?
‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ का लाभ उठाने के लिए आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसे भरकर आपको ESIC के किसी ब्रांच में जमा करवाना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन-ज्यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड करवाना होगा. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा. ऑनलाइन सुविधा इसके लिए शुरू होने वाली है. ज्यादा जानकारी के लिए आप www.esic.nic.in वेबसाइट पर जा सकते हैं. ध्यान रखें इसका फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.
इलाज का नियम भी आसान
ESIC ने सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट के नियम भी पहले के मुकाबले आसान कर दिए हैं. पहले इसके लिए 2 वर्ष तक रोजगार में होना आवश्यक था जो अब महज 6 महीने कर दिया गया है. वहीं योगादान की शर्त 78 दिनों की कर दी गई है.
ESIC योजना के तहत कर्मचारी और उसके परिवार को मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं. सेहत खराब होने पर मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. ESIC की डिस्पेंसरी और अस्पताल में मुफ्त इलाज कर्मचारियों का मुफ्त इलाज होता है. गंभीर बीमारी होने पर प्राइवेट अस्पताल में रैफर कर दिया जाता है. प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होने पर सारा खर्चा ESIC द्वारा उठाया जाता है. कर्मचारी को अगर कोई गंभीर बीमारी है और बीमारी के चलते वह जॉब करने में असमर्थ है तो ऐसे में ESIC उस कर्मचारी को उसके वेतन का 70 फीसदी हिस्से का भुगतान करेगी. अगर कर्मचारी किसी वजह से विकलांग हो जाता है तो उसे उसके वेतन का 90 फीसदी दिया जाएगा. स्थाई रूप से डिसेबिलिटी होने पर जीवनभर सैलरी का 90% भुगतान मिलेगा.
किनको नहीं मिलेगा फायदा
ESIC से बीमित कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी कारण से कंपनी से निकाल दिया जाता है या उस व्यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है. इसके अलावा जो लोग ऐच्छिक रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
अपने विचारों को साझा करें