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दिल्ली सरकार ने निर्भया मामले में एक दोषी की दया याचिका ख़ारिज करने की सिफारिश की
Image Credits: Buzz Hindustan
December 4, 2019
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गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने निर्भया कांड के एक दोषी की दया याचिका को खारिज करने के लिए उपराज्यपाल की सिफारिश की है। लेफ्टिनेंट-गवर्नर अनिल बैजल को लिखे पत्र में, सरकार ने कहा,”अपीलार्थी द्वारा किए गए जघन्य और घिनौने अपराध को ध्यान में रखते हुए दया याचिका को खारिज करना सबसे उचित फैसला है।”
द हिंदू, रिपोर्ट के अनुसार बैजल अब दया याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सिफारिश भेजेंगे। फिर राष्ट्रपति एक अंतिम निर्णय लेंगे। गैंगरेप और हत्या मामले में फांसी की सजा पाने वाले दोषियों में से एक विनय शर्मा ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका दायर की थी।
इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से आरोपी की दया याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि यह अन्य लोगों को ऐसे अपराध करने से रोक देगा।
विनय शर्मा इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में हैं। जबकि शर्मा की दया याचिका दायर करने के अलावा, एक अन्य दोषी मुकेश ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। दोषी राम सिंह को जेल के अंदर लटका पाया गया। मामले में शामिल उस समय किशोर ने सुधर गृह में अपनी अधिकतम तीन साल कैद की सजा काट ली है।
चौथी दोषी अक्षय कुमार सिंह ने शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की थी। इन सभी दोषियों को 2012 में दिल्ली में 23 वर्षीय महिला की निर्मम सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गयी है।
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