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पीएम केयर फण्ड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
Image Credits: Zee News/Live India
August 18, 2020
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पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड है इसलिए रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन (CPIL) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पीएम केयर फंड में जमा रकम को कोरोना महामारी के मद्देनजर नैशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (NDRF) में ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने इसके लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा सरकार जरूरत के हिसाब से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि एक नई योजना की कोई आवश्यकता नहीं है और यह कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक COVID-19 से निपटने के लिए पर्याप्त है।
जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की तीन जजों की बेंच ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया।
एनडीटीवी के अनुसार मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच के सामने कहा था कि पीएम केयर फंड स्वैच्छिक फंड है जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फंड बजट आवंटन के दायरे में हैं। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से दलील पेश करते हुए कहा था कि हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे है लेकिन पीएम केयर फंड का गठन नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट के प्रावधान के विपरीत है। दवे ने कहा था कि एनडीआरएफ का ऑडिट सीएजी द्वारा होता है लेकिन सरकार कह रही है कि पीएम केयर फंड का ऑडिट प्राइवेट ऑडिटर द्वारा कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पीएम केयर फंड के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर पीएम केयर फंड का बचाव किया था। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय और राज्यों के आपदा में राहत कार्यों के लिए पीएम केयर फंड दूसरे किसी फंड पर रोक नहीं लगाता है। इन फंड में लोग स्वेच्छा से डोनेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि एनडीआरएफ जैसी वैधानिक फंड होने के बावजूद ऐसे कोष यानी पीएम केयर फंड के गठन पर कोई रोक नहीं है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने फैसले के तुरंत बाद ट्वीट किया, “भारत का सर्वोच्च न्यायालय #PMCaresFund की वैधता को बरकरार रखता है। NDRF को सरकार से फंड ट्रांसफर करने का निर्देश देने की उम्मीद है।
Supreme Court of India upholds the validity of #PMCaresFund . Refuses to instruct Govt to transfer fund to NDRF . Hope that should send out a message…loud and clear.
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 18, 2020
वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी।
Unfortunate that the SC allows the non-transparent & unaccountable PM-Cares fund set up as a secret trust to garner money in the name of Covid relief, rather than transferring such funds to the Statutory NDRF which is accessible under RTI & audited by CAG. https://t.co/jZX6Q5Y8EJ
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) August 18, 2020
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