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इस विधेयक के पास हो जाने से 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकारी अनुमति कर सकेगी छंटनी
September 20, 2020
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300 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को जल्द ही सरकार की मंजूरी के बिना भर्ती और छंटनी की अनुमति मिल सकती है। सरकार ने इस कानून में बदलाव के लिए शनिवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था।
श्रम मंत्रालय और ट्रेड यूनियनों के बीच विवाद की वजह बना यह विधेयक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड विधेयक 2020 का हिस्सा है। फिलहाल 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की मंजूरी के बिना भर्ती और छंटनी की अनुमति है।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार शनिवार को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने यह विधेयक पेश किया। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इसके विरोध में उतर आए। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2019 पिछले साल भी लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से इसे संसदीय समिति को भेजा गया था।
ट्रेड यूनियन ने किया है विरोध
इससे पहले श्रम मंत्रालय ने चर्चा के लिए एक मसौदा विधेयक जारी किया था। उसमें प्रस्ताव रखा गया था कि 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियां सरकार की अनुमति लिए बगैर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकेगी।
इस प्रस्ताव का ट्रेड यूनियनों ने जोरदार विरोध किया था। इसे देखते हुए 2019 के विधेयक में इस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया था। विवादित प्रस्ताव के पीछे सरकार ने राजस्थान का उदाहरण दिया है, जहां पहले से यह सीमा 300 है।
दरअसल, इस साल की शुरुआत में संसदीय समिति ने विकल्प दिया था कि 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार से अनुमति लिए बिना कर्मचारियों की छंटनी और प्रतिष्ठान बंद करने की मंजूरी दी जाए।
राजस्थान आदि राज्यों में पहले से ऐसी मंजूरी दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा था कि समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीमा को 100 से 300 किए जाने से इन राज्यों में रोजगार बढ़ा है और छंटनी कम हुई है।
कौन सी कंपनियां इस में शामिल होंगी?
छंटनी के प्रावधान के लिए सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में धारा 77(1) जोड़ने का प्रस्ताव दिया है।
इसके अनुसार, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और कंपनी बंद करने की अनुमति केवल उन्हीं कंपनियों को दी जाएगी, जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले एक साल रोजाना कम से कम 300 से ऊपर रही है।
सरकार एक अधिसूचना जारी कर न्यूनतम संख्या में इजाफा भी कर सकती है। इसका पूरा अधिकार सरकार के पास होगा।
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