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सरकार ने फेयर कैप तीन महीने और बढ़ाया, घरेलू उड़ान का किराया नहीं बढ़ा सकेंगी एयरलाइंस
Image Credits: Navbharat Times
October 30, 2020
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घरेलू मार्गों पर फ्लाइट (Domestic Flights) टिकटों के किराए (Fare) पर ऊपरी और निचली सीमा को 24 फरवरी तक जारी रहेगी. नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने गुरुवार को बताया कि घरेलू उड़ानों पर हवाई किराए की ऊपरी और निचली सीमा 24 नवंबर के बाद तीन महीने तक और लागू रहेगी.
बता दें कि कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन में जब सरकार ने जब घरेलू विमान सेवाएं शुरू की थी तब DGCA ने सरकार के फैसले के आधार पर किराये की लिमिट तय की थी.
मंत्रालय ने सबसे पहले 21 मई को सात बैंड के जरिए यह सीमा 24 अगस्त के तक के लिए लागू की थी. इसका वर्गीकरण यात्रा के समय के हिसाब से किया गया था. बाद में इसे बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया गया था. पुरी ने कहा कि अनुसूचित घरेलू उड़ानें इस साल के अंत तक कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएंगी। उसके बाद उन्हें किराये की सीमा को हटाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी.
पुरी ने कहा, ”हालांकि, अभी हम इसे तीन महीने के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस साल के अंत तक यदि हमें स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखेगा और हम कोविड-19 से पूर्व के स्तर पर पहुंच रहे होंगे, ऐसे में यदि नागर विमानन मंत्रालय के मेरे सहयोगी चाहेंगे कि इसे पूरे तीन माह तक लागू नहीं किया जाए, तो निश्चित रूप में मुझे इसे हटाने में हिचकिचाहट नहीं होगी.’
सरकार ने हवाई किराए पर कैप लागू कर दिया था. इस कैप के मुताबिक, 40 मिनट से कम अवधि वाली घरेलू हवाई यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 2,000 रुपये और अधिकतम किराया 6,000 रुपये तय किया गया था.
40 से 60 मिनट के लिए यह लिमिट 2,500 रुपये और 7,500 रुपये तय की गई थी. 60 से 90 मिनट की फ्लाइट के लिए न्यूनतम किराया 3,000 रुपये और अधिकतम किराया 9,000 रुपये तय किया गया.
90 से 120 मिनट के लिए यह लिमिट 3,500 और 10,000 रुपये थी. 120 मिनट से 150 मिनट की अवधि वाली यात्रा के लिए किराया 4,500 रुपये से लेकर 13,000 रुपये के बीच तय किया गया. और 150 मिनट से लेकर 180 मिनट की फ्लाइट के लिए किराया कम से कम 5,500 रुपये और अधिकतम 15,570 रुपये रखा गया.
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